पूर्व मुख्य मंत्री चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है. यह याचिका आंगालू 307 केस , फाइबर नेट और अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले मे है. इस बारे में अदालत में पेश उनके वकील कृष्णा मूर्ति ने बताया है.
हाई कोर्ट का यह आदेश तब आया था, जब विजयवाडा मे स्थित एसीबी कोर्ट ने पूर्व सीएम नायडू को 19 अक्तूबर तक रिमांड मे रखने के लिए आदेश दिया था. यह आंध्र प्रदेश कौशल विकास स्कैम केस में यह फैसला दिया.