उच्चतम न्यायलय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानो (आईआईटी) मे प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक के पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह शर्त पहले भी थी और वह इस मामले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है .