सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को सर्वसम्मति से फैसला दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों की छोङकर अन्य सेवाओ पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण हैं. इस निर्णय से आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ी राहत मिली है.
शीर्ष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचुड की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि नौकरशाहों पर एक निर्वाचित सरकार का नियंत्रण होना चाहिए.