केंद्र की तरह राज्य में भी दिव्यांग कर्मचारियो को पदोंन्नति मे 4 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा. इस आशय का निर्णय राज्य मंत्रीमंडल की बुधवार को बैठक में किया गया.
जिन सवंर्गो मे सीधी सेव के माध्यम से भर्ती का प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है, उन सवंर्गो मे दिव्यांग व्यक्तियो के लिए पदोन्नति मे आरक्षण होगा.