सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण से संबधित याचिका चुनावो में ओबीसी आरक्षण से संबंधित याचिका की सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.
प्रधान न्यायाधीश डॉ . धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश पी. एस. नरसिम्हा और न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला की बेंच से समक्ष आज सुनवाई दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले हुई सुनवाई का मुद्दा उठाया.