सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से स्पष्ट इनकार कर दिया.
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हेमंत सोरेन के वकीलो को सलाह दी की वो इस मुद्दे को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय जाए तो बेहतर होगा. हेमंत सोरेन को रांची की विशेष अदालत में पेश किया गया , जहाँ से उन्हे एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.